सुपरटेक कंपनी ने की 425 करोड़ की धोखाधड़ी, प्रमोटर, एमडी समेत 34 पर केस दर्ज

नोएडा: इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ने सुपरटेक बिल्डर के प्रमोटर आरके अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा समेत 34 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि इन्होंने गिरवी रखी संपत्ति को धोखाधड़ी कर बेच दिया, जिससे कंपनी को 425 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच की जा रही है.

इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी की अधिकारी सुनीला सांगवान ने यह मुकदमा सेक्टर-126 थाने में दर्ज कराया गया है. उनका आरोप लगाया है कि सुपरटेक ने सेक्टर 94 में स्थित सुपरनोवा बिल्डिंग के एस्टेलर टावर में सात लाख चार हजार 393 स्कवायर फीट एरिया की 1293 यूनिट उनके यहां पर गिरवी रख कर लोन लिया था. बाद में यह जमीन धोखाधड़ी कर बेच दी. यह मारगेज डील 24 अप्रैल 2018 को पंजीकृत हुई थी.

सुपरटेक की तरफ से बताया गया कि सेक्टर-94 में सुपरनोवा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रही है. इस बाबत उसे लोन की आवश्यकता है. आरोप है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 425 करोड़ का लोन लिया गया, लेकिन चुकाया नहीं गया. कंपनी के अधिकारियों ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 425 करोड़ का नुकसान करा दिया.

सुपरटेक बिल्डर के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा, डायरेक्टर मोहित आरोड़ा, डायरेक्टर संगीता अरोड़ा, डायरेक्टर नीतीश कुमार, डायरेक्टर मोहित वर्मा, अनिल कुमार, एलएस अरोड़ा, जीएल खेरा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, पारुल अरोड़ा, गोविंद सिंह, श्याम प्रसाद, एसके चौधरी , एसी अरोड़ा, शैलेंद्र कुमार, विशाल कुमार, हसीन कोहली, नीलीकॉल जॉन थॉमस, संजीन कुमार शर्मा, आलोक कुमार, संजय आरोड़ा, अशोक, योगेश, ब्रह्मम, अनिल कुमार, धमेंद्र कुमार अरोड़ा, शुभशीष, एके चौहान, दिवाकर झा, बीपीएस अरोड़ा, नरेंद्र कुमार बिष्ट सहित 34 लोगों के खिलाफ धारा 409, 420,467,468,471,120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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