लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली । झारखंड हाई कोर्ट द्वारा (By Jharkhand High Court) राजद अध्यक्ष (RJD President) लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दी गई जमानत को रद्द करने की (To Cancel Bail Granted) सीबीआई की याचिका पर (On CBI’s Plea) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शीघ्र सुनवाई करेगा (Will Hear Soon) ।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस मामले पर अगले शुक्रवार यानि 25 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया और जमानत रद्द करने की याचिका को तत्काल सुनवाई करने की मांग की।

पिछले साल अप्रैल में, झारखंड उच्च न्यायालय ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाला में लालू प्रसाद को जमानत दे दी  थी। सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से धन निकासी के मामले में 17 अप्रैल, 2021 और 9 अक्टूबर, 2020 को जमानत आदेशों को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया था।

अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते हुए पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपये का चारा घोटाला हुआ था। यह घोटाला 1996 में सामने आया और पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लालू प्रसाद को झारखंड के देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से धोखाधड़ी से पैसे निकालने के चार  चारा घोटाले के मामलों में दोषी ठहराया गया था। डोरंडा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया  था।

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