उज्जैन सहित प्रदेश में अनुमति से 30 प्रतिशत अधिक का भवन निर्माण 31 अगस्त तक करा सकेंगे वैध
नगर निगम और निकायों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में संशोधन किया गया उज्जैन। मध्य प्रदेश सरकार ने 30 प्रतिशत तक अनाधिकृत आवासीय और वाणिज्यिक निर्माणों को वैध बनाने की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। यह कदम उज्जैन सहित राज्य भर के नगर निगमों और निकायों … Read more