केंद्र ने विधेयक अध्यादेश में किया बड़ा बदलाव, अब दिल्ली विधानसभा के पास रहेगी कानून बनाने की शक्ति

नई दिल्‍ली (New Delhi) । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तीन प्रावधान जो अध्यादेश (Ordinance) का हिस्सा थे, उन्हें विधेयक (bill) से हटा दिया गया है। तीन में से दो बदलाव महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) को कानून (Law) बनाने की शक्ति देना है … Read more