समय पर नहीं किया ई-सत्यापन तो अमान्य हो जाएगा ITR, नया नियम एक अगस्त से लागू

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 बीत चुकी है। अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया है तो इसके ई-सत्यापन के लिए कम समय मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड … Read more