कलेक्टर का आदेश तहसीलदार नहीं मान रहे, हाई कोर्ट ने किया तलब

  • खदान से अतिक्रमण हटाने का मामला

इंदौर। तहसीलदार द्वारा कलेक्टर का आदेश नहीं मानने पर हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा नहीं होने पर आगामी 12 दिसंबर को संबंधित तहसीलदार को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

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मामला इस प्रकार है कि बद्रीलाल ने देपालपुर तहसील में पत्थर की खदान दस साल की लीज पर आवंटित कराई। जब मौके पर गए तो जमीन पर कुछ लोगो द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर (माइनिंग) को की। कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायत का निराकरण करने के निर्देश तहसीलदार देपालपुर को दिए गए। इसका पालन नहीं होने पर बद्रीलाल ने एडवोकेट प्रखर कर्पे, श्रेय चांडक के माध्यम से याचिका हाई कोर्ट में दायर की। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने निर्देश दिए कि अगली तारीख तक यदि अन्य कोई कानूनी बाधा ना हो तो कलेक्टर के आदेश का पालन कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित तहसीलदार को 12 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा गया है।

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