ई-चालान की राशि जमा किए बिना आरटीओ में नहीं होगी गाड़ी ट्रांसफर

  • उपायुक्त यातायात ने आरटीओ को लिखा पत्र, 24 घंटे में पुलिस देगी जानकारी

इंदौर। पुलिस कमिश्नरी (Police Commissionerate) लागू होने के बाद शहर में यातायात पुलिस (Traffic police) लगातार सक्रिय है। अब पुलिस ने आरटीओ को पत्र लिखकर कहा है कि कोई भी गाड़ी ट्रांसफर (car transfer) होने आती है तो पुलिस से पूछ लिया जाए कि इस गाड़ी पर ई-चालान तो बकाया नहीं है। यदि है तो ई-चालान की राशि जमा करने के बाद ही उसे ट्रांसफर किया जाए। पुलिस 24 घंटे के अंदर ई-चालान की जानकारी आरटीओ को उपलब्ध करवा देगी।

शहर में पुलिस यातायात (police traffic) नियम तोडऩे वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर ई-चालान (e-invoice) की वसूली कर रही है। पिछले कुछ दिनों में मैजिक, बस और कई रिक्शा ऐसे मिले हैं, जिन पर 50 से 80 ई-चालान पेंडिंग थे। पुलिस ने अब नियम बना लिया है कि पिछला हिसाब चुकता किए बिना गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके चलते कई ऐसे वाहनों से लाखों रुपए के ई-चालान की वसूली की जा चुकी है। यातायात उपायुक्त महेशचंद्र जैन ने बताया कि उन्होंने आरटीओ को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जब भी कोई वाहन ट्रांसफर के लिए आए तो पुलिस से पता कर लिया जाए कि उसके खिलाफ ई-चालान तो पेंडिंग नहीं है। इसके लिए वे एक नंबर भी आरटीओ (RTO) को दे रहे हैं। इस नंबर पर आरटीओ को 24 घंटे के अंदर पेंडिंग ई-चालान की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इससे ई-चालान की वसूली में मदद मिलेगी।

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