
इंदौर। इंदौर शहर (Indore City) में कम बारिश (Rain) के चलते बोरिंग (Boring) पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका (Public Interest litigation) पर आज हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई। अदालत ने इस गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार और नगर निगम से कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब तलब किया है।
अदालत का कड़ा निर्देश:
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम से यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं। अदालत ने इस संबंध में अधिकारियों से एक ही दिन में जवाब मांगा है।
कल होगी अगली सुनवाई:
मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की अगली सुनवाई कल पुनः निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासन द्वारा जवाब पेश किए जाने की उम्मीद है।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved