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गुजरात में गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई पर लगा प्रतिबंध हटा


अहमदाबाद । गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने राज्य में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर (On Public and Private Places) आगामी गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान (During the upcoming Ganesh Chaturthi Celebrations) स्थापित की जाने वाली (To be Installed) गणेश मूर्तियों की ऊंचाई पर लगे प्रतिबंध (Ban on Height of Ganesh Idols) को हटा लिया (Lifted) ।


कोविड-19 महामारी के कारण, गणेश प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 2021 में सार्वजनिक स्थानों और निजी स्थानों पर गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान तय की गई थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर 4 फीट और निजी स्थानों पर 2 फीट तक की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति थी।

चूंकि 31 मार्च, 2022 के बाद कोविड-19 से संबंधित सभी प्रतिबंध लागू नहीं हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि आगामी गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान सार्वजनिक स्थानों या घरों में गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल ने लोगों से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गणेश प्रतिमा निर्माण और उसके विसर्जन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

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