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बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और ‘भारत जोड़ो’ ट्विटर पर रोक लगाने का दिया आदेश

बेंगलुरु। बेंगलुरु कोर्ट (Bangalore Court) की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया है। कोर्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस (Indian National Congress) और भारत जोड़ो यात्रा (india jodi yatra) दो ट्वीटर हैंडल पर रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश म्यूजिक कॉपीराइट उल्लंघन (music copyright infringement) के एक मामले में दिया है। कांग्रेस के खिलाफ म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट के तहत एमआरटी म्यूजिक (MRT Music) ने एक शिकायत दी थी।

जानकारी के मुताबिक यह रोक अस्थायी रूप से लगाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ शिकायत में केजीएफ के मेकर्स (Makers of KGF) ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज (marketing video) तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया।


पेश मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एक सीडी देते हुए यह आरोप लगाया थाा कि असली वर्जन में कुछ मामूली बदलावों के साथ उसका इस्तेमाल किया गया है। जिससे पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही उन्हें इस बारे में बताया गया। अब कोर्ट ने इसी मामले में अपना आदेश सुनाया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि यह मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देता है। दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं वहां से इन वीडियोज को हटाया जाए। वहीं, दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक किया जाए।

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