भोपाल। यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (UTF Telefilms Private Limited) द्वारा 32 लाख 25 हजार रुपये के चेक बाउंस (check bounce) मामले में फिल्म अभिनेत्री अमिषा पटेल (Amisha Patel) के खिलाफ भोपाल की जिला अदालत में याचिका दायर की थी। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें जिला अदालत ने जमानती वारंट जारी कर अमीषा पटेल को आगामी 4 दिसंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अभिनेत्री अमिषा पटेल कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही हैं। अमीषा और उनकी कंपनी M/S अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाने के नाम पर 32 लाख 25 हजार रुपये उधार लिए थे। करार के तहत उन्होंने इसके एवज में कंपनी को दो चेक 32 लाख 25 हजार के दिए थे, जो बाउंस हो गए थे। यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उन्होंने जिला न्यायालय भोपाल में मामला लगाया था। मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें यूटीएफ टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता रवि पंथ की दलीलें सुनने के बाद प्रथम श्रेणी जिला न्यायाधीश रवि कुमार बोरासी ने अमीषा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। अधिवक्ता रवि पंथ ने बताया कि अमीषा पटेल जमानती वारंट लेने के बाद 4 दिसंबर को जिला न्यायालय में उपस्थित नहीं होती हैं, तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। एजेंसी/हिस
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