
इंदौर। कई जिलों में कार्बाइड गन से बड़ी संख्या में आंख फूटने की घटना के साथ कई घायल भी हो गए हैं। इंदौर में भी 31 लोगों की आंखों में चोंट पहुंची, जिसके चलते इस आंख फोड़वा कार्बाइड गन का निर्माण-विक्रय जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया। एमवाय अस्पताल में 30 से अधिक बच्चे आंखों में चोट लगने के बाद पहुंचे, जिनमें से 9 इस कार्बाइड गन से घायल हुए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने मानव जीवन की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पडऩे वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिये कार्बाइड गन के निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध इंदौर जिले की राजस्व सीमा में लागू रहेंगे।
इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में श्री वर्मा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्थायें, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा/स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले कार्बाइड गन का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन तथा उसके संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम/कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएंगे।
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