
इंदौर। लॉकडाउन में उद्योगपति प्रमोद सेठी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज केस में अनलॉक होने के बाद जमानत मिली है। प्रमोद पिता दर्शनलाल सेठी (62) निवासी विजय नगर पर आरोप था कि उसने हरीश पाहवा से घटना के लगभग तीन वर्ष पूर्व 23 लाख रुपए उधार लिए थे। जब पाहवा द्वारा लॉकडाउन अवधि में हालात खराब होने पर उससे रुपए की मांग की गई तब सेठी ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हरीश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जबकि सेठी का कहना था कि उसने अपने व्यवसाय के सिलसिले में हरीश से रुपए तो उधार लिए थे, परंतु उधार ली गई सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के वापस कर दी थी। सरकार के विरोध के बावजूद हाईकोर्ट ने कल उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद उनके जेल से रिहा होने का रास्ता खुल गया है।
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