
उज्जैन। बंदूक, रिवाल्वर सहित अन्य शस्त्रों के लायसेंस पंचायत चुनावों को देखते हुए थाने में जमा रहे हैं। बैंक गार्डों तथा सुरक्षाकर्मियों को इससे छूट मिलेगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्रों के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायतों में पंचायत आम निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाये रखने एवं लोकशान्ति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाये रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन कराने हेतु आम्र्स एक्ट-1959 में शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्ंत्र बल, बैंकों के लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सिक्यूरिटी एजेन्सी के गार्डों के लायसेंस, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारी-कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी, नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक के प्रमाणीकरण उपरान्त ही शस्त्र रख सकेंगे। बाकी अन्य के हथियार थाने में जमा होंगे तथा उक्त हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। उक्त पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया मतगणना के सम्पन्न होने के एक सप्ताह बाद समस्त शस्त्र वापस किए जाएंगे।
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