
वाराणसी: कांग्रेस नेता (Congress Leader) रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) के खिलाफ वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कांग्रेस के 14 नेताओं के खिलाफ आरोप भी तय किया गया है. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अब इस केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.
बता दें कि बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं को फर्जी ढंग से आरोपी बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2000 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयुक्त कार्यालय परिसर में जबरदस्ती घुस कर तोड़फोड़ और हंगामा किया था. पुलिस ने मौके से सुरजेवाला समेत कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था. इसी मामले में मामले में सोमवार को आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी.
सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्यवाही का हवाला देते हुए कोर्ट से कई अन्य तारीख देने की अपील की गई थी. अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है. इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश (एमपी- एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित न होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. साथ ही अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है.
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