
भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, क्योंकि एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस (Congress) नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को मानहानि (Defamation Case) के एक मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है. यह नोटिस पनागर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी (Sushil Kumar Tiwari) द्वारा दायर परिवाद के आधार पर जारी किया गया है.
साल 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक इंदु तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि विधायक तिवारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन के 50 प्रतिशत अनाज की कालाबाजारी में लिप्त हैं. इस बयान को लेकर सुशील इंदु तिवारी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया.
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