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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीसरी लहर में कोविड की तैयारी का विवरण मांगने वाली याचिका को खारिज किया


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया (Dismissed), जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार (Central and Delhi Government) से तीसरी लहर में कोविड की तैयारी का विवरण देने की मांग की गई थी(Seeking Details of the Preparation of Covid in the Third Wave) । उसमें ऑक्सीजन की तैयारी भी शामिल है।


याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की वर्तमान स्थिति बेहतर हो रही है। अदालत ने कहा कि हम अब घटते मामलों से निपट रहे हैं, अस्पताल के बिस्तर खाली हैं और आप अब यह तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं। अदालत के याचिका को खारिज करने के बाद, अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने याचिका वापस ले ली।

याचिका के साथ, कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह और अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग से कुछ महीनों के लिए चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए, याचिका में राज्यों से लौटने वाले लोगों के अनिवार्य क्वारंटीन की मांग की गई थी।

दलील में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने पहले ही सभी देशों को चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक पारगम्य और उपचार के लिए अधिक प्रतिरोधी है। डब्ल्यूएचओ के डॉ ट्रेडोस ने चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में कम गंभीर प्रतीत होता है, विशेष रूप से टीकाकरण वालों में, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके प्रति लापरवाही बरते।

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