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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के लिए सजा की मांग वाली याचिका खारिज की


नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को दिल्ली के तत्कालीन पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को उनके पद से हटाने और उन पुलिस अधिकारियों को सजा देने (Seeking punishment for police officers) की मांग वाली याचिका खारिज कर दी (Dismisses plea), जो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कथित तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे।


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता धनंजय जैन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था।
अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने श्रीवास्तव को हटाने की मांग की, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए, और सभी पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांग की, क्योंकि सरकार और पुलिस कानून और व्यवस्था को ‘प्रभावी तरीके से’ बनाए रखने में ‘पूरी तरह से विफल’ हैं। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस के साथ झड़प के एक दिन बाद यह याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है, लेकिन दोनों उस कर्तव्य के निर्वहन में बुरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन की आड़ में धरने पर बैठे लोगों को तत्काल हटाने और सभी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाने की भी मांग की।

याचिकाकर्ता द्वारा स्मारकों, जीवन और नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का अनुरोध भी किया गया।
26 जनवरी को, किसानों ने लाल किले पर धावा बोल दिया और इसकी प्राचीर पर किसान संघ के झंडे लहराए। यहां तक कि उन्होंने झंडे के खंभे से सिख धार्मिक चिन्ह वाला एक पताका भी फहराया था।

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