
- पूर्व क्षेत्र के 6,895 उपभोक्ताओं को मिली राहत, समाधान योजना के प्रथम चरण में 78.98 लाख का सरचार्ज माफ, 2.69 करोड़ की बकाया राशि समाप्त
जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू की गई समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत अब तक 6,895 उपभोक्ताओं को राहत मिली है। कंपनी ने बताया कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं का 78.98 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है, वहीं कंपनी को 2.69 करोड़ की बकाया राशि प्राप्त हुई है।
समाधान योजना 2025-26 राज्य सरकार की उपभोक्ता हितैषी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य तीन माह से अधिक अवधि के बिजली बिल बकायादार उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट देकर राहत प्रदान करना है। योजना का प्रथम चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा, जिसमें 60 फीसदी से 100 फीसदी तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी। द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक के बीच सम्पन्न होगा, उसमें 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट होगी। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता योजना का लाभ एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान दोनों विकल्पों से उठा सकते हैं। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता केवल कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता 25 प्रतिशत राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
पूर्व क्षेत्र कंपनी का रिकॉर्ड
- पात्र उपभोक्ता-30 लाख
- योजना में पंजीकृत उपभोक्ता-6,895
- सरचार्ज माफ की राशि-78.98 लाख
- प्राप्त राजस्व-2.69 करोड़
ऐसे करें पंजीकरण
222.द्वश्चद्ग5.ष्श.द्बठ्ठ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या नजदीकी विद्युत कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के साथ कंपनी के राजस्व में भी सुधार ला रही है।