
नई दिल्ली: आबाकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया.
इसके अलावा हाईकोर्ट ने ईडी (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी. वहीं ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है.
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 7 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही ऐसी हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है गवाहों के बयान भी यही है जो पहले की चार्जशीट में हैं. पूर्व सीएम के वकील ने कहा बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (20 नवंबर) को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
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