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शासकीय उचित मूल्य संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

August 18, 2021
उज्जैन। कलेक्टर आशीष सिंह  (Collector Ashish Singh) के निर्देश पर कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी नागदा द्वारा ग्राम लेकोड़ा आंजना (lekora anjana)में जय मातादी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक पन्नालाल पुत्र दयाराम सोलंकी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के तहत तत्काल पुलिस थाना उन्हेल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।


जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों उक्त दुकान की जांच के दौरान गेहूं, चावल, नमक, शकर कम होना तथा केरोसीन अधिक होना पाया गया। दुकान से संलग्न पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन सामग्री प्रदाय करना, निर्धारित मात्रा का ऑनलाइन वितरण दर्ज करना, उपभोक्ताओं को प्रदाय राशन सामग्री की पावती रसीद नहीं देना, आवश्यक सूचना पटल पर प्रदर्शन नहीं करना, स्टॉक बोर्ड अद्यतन नहीं करना और सेम्पल प्रदर्शित नहीं करना पाया गया था। कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।

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