
नई दिल्ली । हवाई सफर (air travel) करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन (MoCA) ने शनिवार को एक आदेश जारी किया जिसमें घरेलू एयरलाइंस (domestic airlines) को तत्काल प्रभाव से उड़ान क्षमता 72.5 फीसदी से 85 फीसदी करने की अनुमति दी गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. इससे पहले 12 अगस्त को घरेलू एयरलाइंस की यात्री क्षमता को 65 फीसदी से 72.5 फीसदी किया गया था. 5 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यह सीमा 65 फीसदी थी. 1 जून से 5 जुलाई के बीच यह सीमा 50 फीसदी पर थी.
मंत्रालय ने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि 72.5 फीसदी की क्षमता को बढ़ाकर 85 फीसदी कर दिया. आदेश में यह भी कहा गया है कि 72.5 फीसदी की सीमा अगले आदेश तक बनी रहेगी.
सरकार ने दो महीने के ब्रेक के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था, तो मंत्रालय ने वाहकों को अपनी प्री-कोविड घरेलू सेवाओं के 33 फीसदी की क्षमता से अधिक को संचालित करने की अनुमति नहीं दी थी. दिसंबर तक कैप को धीरे-धीरे बढ़ाकर 80 फीसदी कर दिया गया था. 80 फीसदी की सीमा 1 जून तक बनी रही. कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 जून से अधिकतम सीमा को 80 से 50 फीसदी तक लाने का निर्णय लिया गया था.
एयरलाइंस कंपनियां महीने में 15 दिन तक तय कर सकेंगी किराया
वहीं, मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराए की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और एयरलाइंस कंपनियां 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं.
मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, ”मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा चार अक्टूबर तक लागू रहेगी. इस तरह पांच अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराये की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा.”
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