
नई दिल्ली। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को अब जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी विभाग के शनिवार से लागू हुई नई सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन योजना के तहत ऐसे कारोबारियों (Businessmen) को तीन कार्यदिवस के भीतर पंजीकरण मिल जाएगा।
जीएसटी विभाग ने बताया कि यह योजना उन छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए है, जिन्हें जीएसटी सिस्टम डेटा विश्लेषण के आधार पर पहचानता है, या फिर वे कारोबारी, जो स्वयं आकलन करते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी (जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी शामिल हैं)। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी कारोबारी इसमें शामिल हो सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं।
केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के उद्घाटन समारोह में कहा था कि 1 नवंबर से शुरू हो रही यह नई व्यवस्था लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करें और इसमें कोई अड़चन न आने दें।
सीतारमण ने सीबीआईसी को निर्देश दिया है कि जीएसटी सेवा केंद्रों पर एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए ताकि नए करदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता मिल सके। फिलहाल देश में 1.54 करोड़ से अधिक व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं।
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