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Haryana: जज पर ही ठोक दिया मानहानि का मुकदमा, हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपये की मांग

September 20, 2024

नई दिल्‍ली । गुरुग्राम के पूर्व पुलिस(Commissioner of Police, Gurugram) आयुक्त कृष्ण कुमार राव (Commissioner Krishna Kumar Rao)ने एक न्यायिक आदेश (Judicial order)में उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए एक जज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राव ने हर्जाने के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है। पूर्व पुलिस आयुक्त ने सोमवार को अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) विक्रमजीत सिंह की अदालत में मुकदमा दायर किया। उसी दिन इस पर सुनवाई भी हुई। अदालत ने 21 नवंबर को मामले में दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया।

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने फरवरी 2022 में पारित एक आदेश में करोड़ों रुपये की डकैती के मामले में गुरुग्राम पुलिस के पूर्व उपायुक्त धीरज सेतिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कहानी में और भी बहुत कुछ है।


न्यायाधीश ने मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर सचिंदर जैन नवल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर संदेह जताया था। न्यायाधीश ने कहा था कि यह संदेहास्पद लगता है कि सेतिया, जिस पर मामले में जांच को पटरी से उतारने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था, राव की अनदेखी के बिना ऐसा कर सकता है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि गैंगस्टर उनसे मिलने गुरुग्राम कमिश्नरी में आते थे। अदालत ने यह भी कहा था कि जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सकते कि क्या पूरी कवायद संदिग्ध की हिरासत के बिना पूर्व पुलिस आयुक्त की सहमति से की गई थी।

मानहानि के मुकदमे में वरिष्ठ अधिकारी ने तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं, जिनका जमानत आवेदन के फैसले से कोई संबंध नहीं था। याचिका में यह भी दावा किया गया कि टिप्पणियां न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वे न्यायाधीश के आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं हैं।

घटना 4 अगस्त 2021 की है, जब गैंगस्टर लगरपुरिया के लोग कार्यालय के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक निजी कंपनी के फ्लैट में घुसकर करोड़ों रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने नकदी की रकम 30-40 करोड़ रुपये बताई थी। नवल ने दावा किया था कि उसने मामले को रफा-दफा करने के लिए सेतिया को 2.5 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, नकदी और अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि सेतिया ने पैसे और सोने का एक बड़ा हिस्सा लौटा दिया, लेकिन कुछ डॉलर अपने पास रख लिए और कहा कि मामला उनके हाथ में नहीं है।

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