img-fluid

Hathras News: भोले बाबा दान नही लेते पर करोड़े के मालिक, आलीशान आश्रम, FIR में नाम नहीं

July 04, 2024

नई दिल्‍ली(New Delhi) । हाथरस कांड (hathras incident)के मुख्य चेहरे नारायण साकार(Narayana Saakar) हरि उर्फ भोले बाबा (Bhole Baba) की संपत्ति(Property) को लेकर भी बड़ा खुलासा (Big reveal)हुआ है। खबर है कि उसके पास कई एकड़ में फैला उत्तर प्रदेश में एक आलीशान आश्रम भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। खास बात है कि भगदड़ को लेकर दर्ज FIR में कहीं भी बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वह इसी आश्रम में रहता था। जांच के दौरान पता चला है कि उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उनके पास बाबा की संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे हैं। खबर है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 13 एकड़ में फैला एक आश्रम ही, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये आंकी गई है। दस्तावेजों से पता चला है कि आश्रम 21 बीघा से ज्यादा जगह में फैला हुआ है और उसमें कई कमरे भी हैं।


इतना ही नहीं इन कमरों में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी हैं। माना जाता है कि सूरज पाल (बाबा का असली नाम) इस आश्रम में रहता था और 6 कमरे सिर्फ उसके लिए ही थे। अन्य 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और संस्थान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए रखे गए थे। खास बात है कि आश्रम के लिए एक प्राइवेट रोड भी थी और उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया भी शामिल था।

रिपोर्ट के अनुसार, बाबा का दावा था कि उसे तीन-चार साल पहले आश्रम की जमीन गिफ्ट की गई थी, लेकिन दस्तावेजों से पता चला है कि उसके पास करोड़ों रुपये की कई और संपत्तियां भी हैं और देश के कई हिस्सों में फैली हुई हैं।

हाथरस कांड

मंगलवार को मची इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। घटना पाल की तरफ से आयोजित सत्संग के दौरान हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि अनुमति सिर्फ 80 हजार लोगों की दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.50 लाख लोग पहुंच गए थे। जब पाल अपनी कार से लौट रहा था, तो भीड़ धूल हासिल करने के लिए दौड़ पड़ी।

भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षाकर्मियों समेत पाल के संगठन से जुड़े कई लोगों ने लोगों को पीछे करना शुरू किया, जिसके चलते कई लोग नीचे गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। एटा में पैदा हुआ पाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल भी रहा चुका है। उसके खिलाफ आगरा, इटावा, कासगंज, फार्रुखाबाद और राजस्थान में कई केस दर्ज हैं।

Share:

  • धर्म परिवर्तन करने का दबाव, जमीन खरीद रहे; HC का आदेश- घुसपैठियों को ब‍ाहर करो

    Thu Jul 4 , 2024
    नई दिल्‍ली (New Delhi)। झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High Court) ने संताल प्रमंडल(Santal Division) के सभी उपायुक्तों को आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश (Bangladesh in harmony)से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित(Marking the intruders) कर वापस भेजने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने डानियल […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved