नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ (The Taj Story) की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद इस फिल्म के शुक्रवार 31 अक्तूबर को रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं’। यह याचिकाएं फिल्म को दिए गए CBFC सर्टिफिकेट के खिलाफ दायर की गई थीं। जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं से संशोधन के तहत सरकार से संपर्क करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने पूछा, ‘क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं? क्या आपके कहने मात्र से हम आदेश पारित कर देंगे?’
इस पर, वकील ने दलील दी कि वह फिल्म की रिलीज के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वह यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि यह विषयवस्तु निश्चित इतिहास नहीं है। जवाब में पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ताओं के लिए यह ज्यादा उचित रहेगा कि वे इस बारे में सरकार से संपर्क करें। याचिकाकर्ता इस समय सरकार के समक्ष आवेदन करने के लिए याचिका वापस लेने का अनुरोध करते हैं।’
इस याचिका में परेश रावल अभिनीत फिल्म के निर्माताओं को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था कि वे फिल्म के सभी तरह के प्रचार-प्रसार के दौरान एक डिस्क्लेमर लगाते हुए स्पष्ट रूप से यह बताएं कि फिल्म एक विवादित कहानी पर आधारित है और यह एक सच्चा ऐतिहासिक विवरण होने का दावा नहीं करती है। साथ ही याचिका में इस बात का अनुरोध भी किया गया था कि सभी राज्य सरकारों को इस बात को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि फिल्म के प्रदर्शित होने से किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना न घटे।
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