
इंदौर। धार भोजशाला (Dhar Bhojshala) मामले में इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) से भी अहम निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने भी उसी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक भोजशाला में पूजा और नमाज के समय को लेकर स्पष्ट समय-सारणी तय की गई है। जिसमें स्थानीय प्रशासन को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।
दरअसल इंदौर हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, भोजशाला परिसर में सुबह सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक बसंत पंचमी पूजा की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करवाई जाएगी। वहीं, दोपहर 3 बजे के बाद सूर्यास्त तक फिर से पूजा की अनुमति रहेगी। यह मामला धार के रहने वाले जुबरान अंसारी और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा शुक्रवार की नमाज की अनुमति को लेकर दायर की गई याचिका के बाद सामने आया। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में किया जाए। वही प्रशासन की ओर से नमाज के लिए पास जारी किए जाएंगे। हालांकि, नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। प्रशासन को पूरे मामले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल भोजशाला परिसर में कोर्ट के आदेशों के तहत तय समय पर ही पूजा और नमाज होगी, और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
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