
बेंगलुरु। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीनियर नेता जयराम रमेश और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कर्नाटक हाईकोर्ट से तीखा झटका लगा है। फिल्म KGF-2 से जुड़े मामले में दर्ज FIR को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद 23 जून को हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में वो अपना फैसला बाद में सुनाएगी। आज वो फैसला सुनाया गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि आरोपयों ने KGF-2 के गाने का इस्तेमाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। ये साफ तौर पर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि उसे लगता है कि इस मामले में विवेचना की जानी चाहिए। लिहाजा केस रद नहीं हो सकता।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved