
शासन-प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेशों में शराब दुकानों का उल्लेख ही नहीं
इंदौर। सरकार कमाए… जनता गंवाए… राज्य सरकार द्वारा कल जारी 9 बजे की बाजारबंदी और होटल-रेस्टोरेंट की तालाबंदी में शराब दुकानों का उल्लेख नहीं होने से पूरे शहर मेें लॉकडाउन के बावजूद रात साढ़े 11 बजे तक शराब दुकानें खुली रह सकेंगी।
कोरोना महामारी का असर सरकारी कमाई पर नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार द्वारा जारी किए गए शराब ठेकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। क्योंकि इससे ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की लाइसेंस फीस माफ करना पड़ेगी। पूरे शहर में लॉकडाउन के बावजूद शराब दुकानें जहां खुली रह सकेंगी, वहीं बार-रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। लॉकडाउन के कारण रात 9 बजे से आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन शराब दुकानें खुली रहने से ग्राहक आ-जा सकेंगे।
भोपाल (Bhopal) से मिले आदेश के बाद कल रात हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (Crisis Management Committee) की बैठक में आए प्रस्तावों के बाद तय किया गया कि इंदौर (Indore) के बाजार आज रात यानि 26 मार्च से 9 बजे से बंद होंगे। हालांकि भोपाल से आए आदेश में रात 8 बजे ही बाजार बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बाजारों को 9 बजे तक खुला रखने की मांग की।
करीब 1 घंटे तक चली बैठक में तय हुआ कि 28 मार्च की रात होने वाला होलिका दहन (Holika Dahan) जो सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, वह नहीं होगा। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसी रात मुस्लिम समाज का एक बड़ा पर्व शब ए बरात भी है, वह भी घरों में ही मनाया जाएगा। किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। दूसरे दिन धुलेंडी वाले दिन भी सख्ती बरती जाएगी और लोगों को लॉक डाउन की तरह ही कहीं भी आने-जाने नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर सिंह (Collector Manish Singh) ने कहा कि लॉक डाउन (lockdown) की तरह ही सोमवार को भी प्रतिबंध लागू होंगे, लेकिन आवश्यक कार्यो के लिए जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा।
किसानों का गमछा नहीं चलेगा, मास्क अनिवार्य
मध्यप्रदेश मे कल से 1085 केन्द्रों पर शुरू होने वाली फसलों की सरकारी खरीदारी से पहले राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया कि मंडी में उपज बेचने आए किसान मास्क पहनकर आएं। गमछा नहीं चलेगा।
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