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लोक अदालत 12 नवंबर को, बिजली कंपनी के 43 करोड़ बकाया 35000 को थमाए नोटिस

October 31, 2022

  • समझौते वाले प्रकरणों में 30 फ़ीसदी तक मिलेगी छूट

इन्दौर। शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तैयारी कर रही है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) में बिजली कंपनी के 35000 बकायादारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत- प्रतिशत छूट मिलेगी।

मालवा-निमाड़ में बिजली कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए प्रभावी तैयारी की जा रही है। कंपनी को तकरीबन 43 करोड़ रुपए बकायादारों से लेना है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैरघरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।


मुख्य महाप्रबंधक रिन्केश वैश्य ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। एमडी अमित तोमर, विजिलेंस चीफ कैलाश शिवा ने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी-अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। कंपनी स्तर पर लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को दायित्व सौंपा गया है। अब तक लोक अदालत के लिए 35 हजार नोटिस जारी किए गए हैं।

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