
डेस्क: मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने रिटायर्ड आईपीएस (IPS) अधिकारी संपत कुमार (Sampath Kumar) की उस याचिका (Petition) को खारिज (Dismisses) कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले (Defamation Case) में गवाही दर्ज करने के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी. मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड (IPL Betting Scandal) से जुड़ा है.
उस समय एक निजी टेलीविजन चैनल की बहस में संपत कुमार ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सट्टेबाजी मामले से जुड़े हैं. इन टिप्पणियों को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ बताते हुए धोनी ने 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय में संपत कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया था. इस वर्ष अगस्त में न्यायालय ने धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. इसी आदेश को संपत कुमार ने जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस मोहम्मद शफीक की बेंच के समक्ष चुनौती दी. सुनवाई के दौरान संपत कुमार के वकील ने दलील दी कि धोनी को स्वयं अदालत में पेश होकर गवाही देनी चाहिए.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved