
जबलपुर। एडीजे सिहोरा विक्रस सिंह की अदालत ने एक नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले आरोपी दीपक लुनिया को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीडि़ता ने थाना मझौली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह कक्षा 7वीं में पढती है। 31 दिसंबर 2018 को अपनी मौसी के साथ मार्केट गई थी, जहां पर उसे दीपक लुनिया ने रास्ते में रोककर धक्का मारा और उसका हाथ पकड कर 3-4 बार गाल में मारा।
शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी व मारपीट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी दीपक को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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