
नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मोदी सरनेम (Modi Surname) टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले (defamation case ) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी है।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। राहुल गांधी ने अपनी अपील में कहा है कि अगर सात जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचार और बयान का गला घोंट दिया जाएगा।
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