
भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों (Madhya Pradesh) में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू (Curfew) के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावशील किये गये थे। गृह विभाग द्वारा 14 जुलाई एवं 19 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों को आगामी 10 अगस्त तक प्रभावशील किया गया है।
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा शनिवार को आदेश जारी कर दिये हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देशों (guidelines) का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
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