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अतीक अहमद और दो अन्य को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई उमेश पाल अपहरण मामले में


प्रयागराज । प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court of Prayagraj) ने उमेश पाल अपहरण मामले में (In Umesh Pal Kidnapping Case) गैंगस्टर से राजनेता बने (Gangster Turned Politician) अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और दो अन्य हनीफ और दिनेश पासी (And Two Others Hanif and Dinesh Pasi) को उम्र कैद की सजा सुनाई (Sentenced to Life Imprisonment) । कोर्ट ने तीनों को 2006 में हुई बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराया है। मंगलवार को कोर्ट ने अदालत परिसर में भारी भीड़ के बीच सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित छह अन्य को बरी कर दिया है।


25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया। प्राथमिकी 5 जुलाई, 2007 को अहमद, उनके भाई और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।

उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को उनके प्रयागराज आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर जेल में रहते हुए उमेश पाल को मारने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने के समय अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे।

अतीक अहमद के साथ दोषी ठहराए गए दो अन्य लोगों में दिनेश पासी और शौकत हनीफ शामिल हैं। इनको भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत के बाहर भारी भीड़ देखी गई। अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। अहमदाबाद में बोला अतीक मुझे डर है, ये मेरी हत्या करना चाहते हैं ।

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