
भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी किए गए विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश से प्राप्त पत्र और भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक अहर्ताओं (Educational Qualifications) में किए गए संशोधनों के आधार पर लिया है। शैक्षणिक योग्यता में बदलाव के कारण जारी विज्ञापन अब अमान्य हो गया है, जिसके चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। नीमा छात्र संघ ने नवीन विज्ञापन पोस्ट में आयुष विभाग को भी सम्मिलित करने की मांग की हैं।
आयोग ने उन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है जिन्होंने इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा किया था, उनके लिए शुल्क वापसी की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी 15 मई 2025 से 30 मई 2025 के बीच आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुल्क वापसी हेतु आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित अहर्ताओं के अनुरूप भविष्य में इस पद हेतु नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसकी सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नजर बनाए रखें।
जानकारी के लिए बतादें क 17 साल बाद लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर (राजपत्रित 3 श्रेणी) की भर्ती निकाली थी। जिसे रद्द करने की औपचारिक सूचना जारी कर दी गई।वहीं, विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि जल्द ही नई योग्यताएं तय कर आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें करीब दो माह का समय लग सकता है।
कर्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा व नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन के पत्र 25 अप्रैल में उल्लेख किया गया है कि इस पद की शैक्षणिक अर्हता में भारत सरकार द्वारा 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर संशोधन किया गया है इसके चलते यह भर्ती विज्ञापन रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए यह विज्ञापन निरस्त किया जाता है।
नीमा छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रदेश लोक सेवा आयोग को उन्होंने पत्र के मध्यम से अवगत करवाया है एवं आग्रह किया है कि केंद्र सरकार के निर्णय के परिपालन में नवीन विज्ञापन पोस्ट में आयुष विभाग को भी सम्मिलित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयुष छात्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी लोक सेवा आयुक्त की होगी।
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