
नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Former Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu) ने आज पटियाला कोर्ट (Patiala Court) के सामने सरेंडर कर दिया, अब उन्हें एक साल जेल में बिताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के सामने नवजोत सिंह सिद्धू का मामला मेंशन किया, अभिषेक मनु सिंघवी ने सिद्धू की खराब सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए कुछ वक्त देने की गुजारिश की। जस्टिस खानविलकर ने इस पर कहा कि ये मामला विशेष पीठ से संबंधित है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अर्जी दायर कर सुनवाई की मांग करें।
नवजोत सिंह सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले को मेंशन नहीं किया, इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने अर्जेंट मेंशनिंग के समय ही साफ कर दिया था कि अर्जेंट मेंशनिंग सूची में दर्ज मामलों के अलावा कोई भी फ्रेश मैटर नहीं सुना जाएगा जो लिस्टेड न हो।
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