

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने पिछले दिनों घोषणा की थी की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) अगर महिला (Women) के नाम पर कराई जाती है। तो उसमें 2 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी, इस घोषणा के इंतजार के बाद अब शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और यह 2 फीसदी की छूट देने की घोषणा कर दी है। जो आज यानी 7 अप्रैल से लागू भी हो गई है।
दरअसल बहुत सारे लोग इस 2 फीसदी छूट का इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने रजिस्ट्रियां अभी रोक रखी थी। हालांकि शासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल की बजाय 1 मई से नई गाइडलाइन लागू करने की घोषणा कर दी थी। जिसके कारण रजिस्ट्री करवाने वालों को और समय मिल गया, वही अब इसके साथ 2 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी की छूट का भी लाभ मिलेगा, लिहाजा बड़ी संख्या में रुकी रजिस्ट्री होने लगेगी।
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