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अब भारी वाहनों के लाइसेंस के लिए नहीं लेना होगी दोबारा ट्रेनिंग

May 18, 2022

खबर का असर …‘अग्निबाण’ द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने वापस लिया मनमाना आदेश

हर बार हैवी लाइसेंस को रिन्यू करवाने से पहले दो दिनों की ट्रेनिंग को किया था अनिवार्य, अब पहले की तरह सिर्फ पहली बार लेना होगी ट्रेनिंग

इंदौर। इंदौर में भारी वाहन चलाने के लिए बनाए गए लाइसेंस के रिन्यूअल के समय आवेदकों को अब दोबारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग नहीं लेना होगी। परिवहन विभाग द्वारा कुछ दिनों पहले लागू की गई इस व्यवस्था के खिलाफ ‘अग्निबाण’ में मुद्दा उठाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी समीक्षा करते हुए इस व्यवस्था को बंद करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि सडक़ हादसों को रोकने के लिए इंदौर आरटीओ में 2010 से हैवी लाइसेंस के रिन्यूअल के समय आईटीआई और आइशर कंपनी के साथ मिलकर एक रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत की गई थी। यह कोर्स लाइसेंसधारक को लाइसेंस की वैधता खत्म होने के बाद पहली बार रिन्यूअल के समय करना जरूरी किया गया था। इसके बाद हर बार लाइसेंस रिन्यू करवाने पर इसी सर्टिफिकेट को दिखाकर रिन्यूअल करवाया जा सकता था। पहले जहां लाइसेंस की वैधता तीन साल के लिए थी, वहीं पिछले साल से इसकी अवधि बढ़ाकर पांच साल कर दी गई। कुछ दिनों पहले हैवी लाइसेंस का काम देखने वाले अधीनस्थ अधिकारियों ने नियमों में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी और कहा कि अब हर बार जब भी आवेदक लाइसेंस रिन्यू करवाने आएगा तब उसे दो दिनों की ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। आवेदक इससे परेशान थे। ‘अग्निबाण’ ने विभाग के इस मनमाने फैसले के खिलाफ मुद्दा उठाते हुए इसकी वैधानिकता पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि यह टेस्ट इंदौर के अलावा देश में कहीं भी जरूरी नहीं है। न ही इसका कोई उल्लेख केंद्रीय परिवहन कानून या राज्य परिवहन कानून में कहीं किया गया है। इस आधार पर आवेदकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नए आदेश को वापस लेते हुए पहले जैसी व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं।


कोर्स की फीस भी बढ़ाई, पांच साल बाद भी ट्रेनिंग में कोई नयापन नहीं

आवेदकों का कहना है कि पहले जहां इस कोर्स के लिए 750 रुपए फीस देना होती थी और इसमें ट्रेनिंग के साथ एक वक्त का भोजन भी दिया जाता था, वहीं अब इस कोर्स की फीस 33 प्रतिशत बढ़ाते हुए एक हजार रुपए कर दी गई है, वहीं भोजन के बजाय सिर्फ नाश्ता दिया जा रहा है। वहीं सालों तक भारी वाहन देश के प्रमुख मार्गों पर चलाने के बाद आवेदकों को दोबारा वही ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो वे पहले ले चुके थे। ट्रेनिंग के लिए उन्हें बेवजह दो दिनों की छुट्टी भी लेना पड़ रही थी, जिससे नौकरी जाने का डर भी था। इन्हीं बातों को देखते हुए अधिकारियों ने दोबारा टेस्ट की व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब कल से सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को होने वाले लाइसेंस रिन्यूअल में आने वाले लोगों को पहले की ही तरह सिर्फ पहली बार इस ट्रेनिंग से गुजरना होगा। दोबारा आने पर पहली बार मिली ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पर ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा।

पहली बार ही लेना होगी ट्रेनिंग

भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स सडक़ नियमों और वाहनों को अच्छे से समझें, इसे ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट के साथ यह ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए इसे पहली बार रिन्यूअल पर आते समय ही लेना अनिवार्य रखा गया है। दोबारा आने पर पहली बार के सर्टिफिकेट पर ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। दोबारा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होगी।                                                                                               – अर्चना मिश्रा, एआरटीओ

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