
वाशिंगटन। अमेरिकी राज्य (American states) अलग-अलग कानून बनाकर टेक कंपनियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) ने घोषणा कर दी है कि इस सप्ताह वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence- AI) के लिए एक ही नियम (One Rule) वाला एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश जारी करने जा रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैं इस हफ्ते AI के लिए एक नियम वाला कार्यकारी आदेश जारी करूंगा। अपनी पोस्ट में आगे उन्होंने कहा कि इस समय हम दुनिया के सभी देशों से काफी आगे हैं, लेकिन अगर हमारे 50 राज्य, जिनमें से कई में बहुत बुरे लोग बैठे हैं, अलग-अलग नियम बनाने और मंजूरी देने में लगे रहे, तो यह बढ़त ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि AI अपनी शुरुआती अवस्था में ही नष्ट हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि यह कदम ट्रंप का AI नीति पर अपनी मजबूत छाप छोड़ने का ताजा प्रयास है। उनका स्पष्ट मानना है कि 50 अलग-अलग राज्य स्तर के नियमों का जाल अमेरिकी कंपनियों के लिए अनुपालन को असंभव बना देगा और नवाचार को मार डालेगा। तकनीकी उद्योग के बड़े नेता लंबे समय से राज्य-दर-राज्य विनियमन के खिलाफ बोलते रहे हैं। इस लिहाज से यह आदेश उनके लिए बड़ी जीत होगी।
बता दें कि ट्रंप और टेक दिग्गजों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अलग-अलग राज्य कानून नवाचार रोक देंगे और अनुपालन को बेहद जटिल बना देंगे। हालांकि, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और अर्कांसस की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स सहित कई रिपब्लिकन गवर्नरों ने इस कदम की आलोचना की है। वे इसे राज्यों के अधिकारों पर हमला मानते हैं। माना जा रहा है कि किसी भी ऐसे कार्यकारी आदेश को तुरंत कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
वहीं, वाइट हाउस की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने सोमवार को सीएनबीसी को बताया कि उन्होंने इस आदेश का मसौदा देख लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य इन कंपनियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आने वाला कार्यकारी आदेश यह साफ कर देगा कि अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों के लिए सिर्फ एक ही नियम होगा।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने देखे गए संभावित आदेश के मसौदे में न्याय विभाग को उन राज्यों के खिलाफ मुकदमा करने की शक्ति दी जाएगी जिनके AI कानून संघीय सरकार असंवैधानिक मानती है। साथ ही, जिन राज्यों के नियम बहुत सख्त या बोझिल होंगे, उन्हें संघीय फंडिंग में कटौती भी की जा सकेगी।
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