
नई दिल्ली। व्यक्तियों और गैर-व्यावसायिक करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एक संसदीय पैनल ने वित्त मंत्रालय से सामान्य आईटीआर फॉर्म लाने की सिफारिश की है। मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में ट्रस्टों व गैर-लाभकारी संगठनों को छोड़कर सभी करदाताओं के लिए एक अनुकूल सामान्य आयकर रिटर्न फॉर्म लाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर शेयरधारकों से राय मांगी गई थी।
भाजपा सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति ने पहले रिटर्न भरने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान की थी। उसके बाद कर विभाग से प्रक्रिया को सरल और अधिक आसान बनाने का आग्रह किया था। इसमें कहा गया था कि वेतन, किराया व व्यावसायिक आय जैसे विभिन्न स्रोतों से आय वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं आईटीआर दाखिल नहीं कर सकता है।
समिति की सिफारिशों के जवाब में मंत्रालय ने कहा, कर अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को वेतन जैसी कुछ आय का पहले से भरा विवरण दिया जा रहा है। कर विभाग ने कहा, प्री-फाइलिंग के लिए जानकारी का दायरा गृह संपत्ति आय, बैंक ब्याज, लाभांश जैसी सूचना को शामिल कर और बढ़ाया जा रहा है।
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