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78 बसों के परमिट निरस्त होंगे, इंदौर संभाग में होगा बसों का टोटा

November 23, 2025

  • 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को परिवहन विभाग ने जारी किया था नोटिस
  • अवधि पूरी होने पर एक-दो दिनों में होगी प्रक्रिया

इंदौर। परिवहन विभाग का सालों पुराना एक आदेश प्रदेश में फिर चर्चा में है, जिसमें 15 साल से पुरानी यात्री पर रोक लगाने की बात कही गई थी। आदेश के बावजूद 15 सालों बाद भी चल रही इंदौर संभाग की ऐसी 78 बसों के परमिट परिवहन विभाग निरस्त करने जा रहा है। इसे लेकर सभी जरूरी औपचारिकता पूरी कर ली गई है और अब एक-दो दिनों में ही इन बसों के परमिटों को निरस्त कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यात्री बसों में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुरानी बसों का संचालन बंद करने का आदेश दिए थे। सभी आरटीओ ऑफिसों को आदेश थे कि 15 साल पूरी कर चुकी बसों के परमिट नई गाड़ियों पर चढ़ाएं जाएं या निरस्त कर दिए जाएं, ताकि ऐसी बसों पर रोक लग सके। सालों पुराना यह आदेश पिछले कुछ दिनों से एक नया आदेश के रूप में खूब चर्चा में है। पिछले दिनों यात्री सुरक्षा को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा बस संचालकों की बैठक ली थी। इसमें परिवहन विभाग की ओर से आरटीओ प्रदीप शर्मा द्वारा बताया गया था कि संभाग में 156 बसें 15 साल से ज्यादा पुरानी है। बस संचालक पुरानी बसों को हटाकर नई बसें चलाएं। कलेक्टर ने भी इस पर जोर दिया था और कहा था कि नियमानुसार बसों पर परमिट निरस्ती की प्रक्रिया की जाए। मामला सुर्खियों में आया तो परिवहन मंत्रालय ने दोबारा पुराने आदेश को ही नई तारीख में जारी कर दिया।


सभी बसों को जारी किए जा चुके नोटिस
आरटीओ शर्मा ने बताया कि इंदौर संभाग में ऐसी कुल 156 और जिले में करीब 50 बसे हैं जिनकी आयु 15 साल से ज्यादा हो चुकी है। बैठक के बाद पहली सूची में 78 बसों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें परमिट को नहीं बस पर चढ़वाने या परमिट करने की जानकारी दी गई थी। इस पर कुछ ही बस संचालकों द्वारा परमिट नई बसों पर चढ़ाए गए हैं। शेष बसों के परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

14 साल पुरानी बस पर लेते हैं 5 साल का परमिट
आरटीओ ने बताया कि बस संचालक पुरानी बसों का ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते रहने के लिए 14 साल पुरानी बस पर 5 साल का स्थायी परमिट ले लेते हैं, लेकिन परमिट शर्तों में साफ लिखा होता है कि यह परमिट बस की आयु 15 साल पूर्ण होने पर स्वत: निरस्त माना जाएगा। कार्रवाई से बचने के लिए बस संचालक ऐसी पुरानी बसों को ग्रामीण क्षेत्रों में चलाते हैं। हालांकि ऐसी सभी बसों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और शेष बसों को नोटिस अवधि पूरी होने पर परमिट शिफ्टिंग या निरस्ती की जाएगी।

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