
नई दिल्ली। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी एयरलाइनों को यात्रियों से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियामक ने विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को यात्रियों से जुड़े विनियमों और ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।
डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को संदेश (एसएमएस/व्हाट्सएप) के रूप में भेजें। साथ ही, एयरलाइन टिकटों से जुड़ी साइट्स और एयरलाइन वेबसाइट पर भी इस तरह की जानकारी को सुस्पष्ट तरीके से भेजें।
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