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मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

October 26, 2026

नई दिल्ली। यूपी के सुल्तानपुर की एक स्पेशल MP-MLA कोर्ट 8 साल बाद सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषमुक्त करार देते हुए इस बरी कर दिया है। यह मामला 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्‍यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा था, जिसे लेकर एक स्थानीय बीजेपी नेता ने मुकदमा दर्ज कराया था। फैसले के दौरान राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था।


  • जैसे ही कोर्टरूम से राहुल गांधी के बरी होने की खबर बाहर आई, वैसे ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और नाच गाकर खुशी जाहिर करने लगे। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखा है।

    शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया था कि 13 अक्टूबर को स्पेशल MP-MLA कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की थी। उन्होंने कहा था कि रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। राहुल गांधी आज करीब 11 बजे सुल्तानपुर स्थित MP-MLA कोर्ट पहुंचे थे। उनके आगमन को देखते हुए कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

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