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कंफर्म टिकट कैंसिल करने के बदले नियम, अब केवल इन्हें ही मिलेगा रिफंड

March 24, 2026

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट कैंसिल करने के लिए नए रिफंड नियमों (New Refund Rules) की घोषणा की है।इन नए नियमों के तहत रेलवे यात्रियों को ट्रेन के जाने के समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की अनुमति मिलेगी।

कंफर्म टिकट रद्द करने के नए नियम
यदि ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट रद किया जाता है तब आप सबसे अधिक रिफंड पा सकते हैं। इसमें प्रति यात्री केवल न्यूनतम निर्धारित कैंसलेशन शुल्क ही काटा जाएगा।
यदि ट्रेन के प्रस्थान से 72 से 24 घंटे के भीतर कंफर्म टिकट रद किया जाता है तब किराए का 25% जुर्माना लगेगा, जो कि न्यूनतम शुल्क के अधीन है और प्रति यात्री की टिकट के किराए के हिसाब से 75% रुपये वापस हो जाएंगे।
यदि टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच रद किया जाता है तो किराए का 50% काटा जाएगा, जो कि न्यूनतम शुल्क के अधीन है।
यदि ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।


  • बोर्डिंग प्वाइंट्स में कर सकेंगे बदलाव
    रेलवे अब यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की अनुमति दे रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह सुविधा उन बड़े शहरों में उपयोगी साबित होने की उम्मीद है, जहां कई स्टेशन हैं। ऐसे शहरों में यात्री उन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं। रेलवे ने इन नियमों में बदलाव 2026 में हुए 8वें और 9वें रेल सुधार के तहत किया है।

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