
भोपाल। प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद नामांकन दाखिल करने वालों की जमानत राशि वापस की जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम या तहसील ऑफिस में आवेदन करना होगा। राजधानी भोपाल में आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जो कैंडिडेट्स जमानत राशि वापस चाहते हैं, वे तय फॉर्मेट में आवेदन करें। यह राशि बैंक अकाउंट में सीधे जमा की जाएगी।
ऐसे वापस लें अपनी राशि
कैंडिडेट्स अपनी राशि वापस लेने के लिए आवेदन करें। एसडीएम, तहसील कार्यालय पर आवेदन जमा होंगे। कलेक्टर ऑफिस में जिन कैडिडेट्स ने जिला पंचायत सदस्य के लिए आवेदन जमा किए थे, वे भी राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि राशि के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पैसा कितने समय में वापस होगा, यह अभी तय नहीं है।
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