
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में झटका लगा है. दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार (28 अप्रैल) को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है.
अब निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे. कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत अर्जी का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल तैयार किये थे कि नीति को सार्वजनिक स्वीकृति हासिल थी.
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