
इंदौर। इंदौर (Indore) के शिवाजी मार्केट (Shivaji Market) में वर्षों से व्यापार कर रहे दुकानदारों (Shopkeepers) को हाई कोर्ट (High Court) से बड़ी राहत मिली है। शहर प्रशासन (City Administration) द्वारा इन दुकानदारों को नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में शिफ्ट करने के लिए चलाई गई लाटरी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से फिलहाल इन व्यापारियों को राहत मिली है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
सरकार ने कान्ह नदी किनारे स्थित शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को रिवर साइड योजना के तहत विस्थापित करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत दुकानदारों को कान्ह नदी के दूसरी ओर नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित किया जाना था। नगर निगम ने इस प्रक्रिया के तहत 10 फरवरी को लाटरी निकालकर दुकानों का आवंटन करना शुरू कर दिया था। लेकिन शिवाजी मार्केट के 69 दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपना विरोध दर्ज कराया।
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