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दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला

October 15, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों (Green Firecrackers) को जलाने की मंजूरी दे दी है. अदालत ने बुधवार को ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है. CJI बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.

चीफ जस्टिस ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. इसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था. CJI ने कहा कि पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी. गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा. ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद सीजीआई ने ग्रीन कैकर्स पर आदेश सुरक्षित रखा था. उन्होंने संकेत दिया था कि दिवाली में ग्रीन कैकर्स को मंजूरी मिलेगी.


CJI ने कहा कि सीपीसीबी और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से एक्यूआई की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दाखिल करेंगे. पानी का नमूना भी लिया जाएगा. CJI बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की अक्सर तस्करी की जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की है.

SC की क्या-क्या शर्त?

  • अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक
  • रात 8 से 10 बजे तक पटाखा जलाने की मंजूरी
  • सुबह 6 से 7 बजे भी पटाखे जलाने की अनुमति
  • बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं
  • गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा
  • नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा
  • ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे

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