
नई दिल्ली: कुत्तों (Dog) पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के वकीलों (Lawyers) से कहा कि आप लोग ख़बरें नहीं देखते. सोशल मीडिया तो देखते होंगे. मजाक बना रखा है, लोग परेशान हैं. कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों में देश की छवि ख़राब हो रही है. हम भी खबरें पढ़ रहे हैं.
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक क्यों नहीं जवाब दाखिल किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है.
वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी दिल्ली ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को एनजीओ को बताया कि वह इस मामले में पार्टी बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्री में पैसा जमा करा दिया है.
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